सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
(आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार की एक युवती से रेप करने के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले भी देवेंद्र बूडिया गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत याचिका अलग-अलग कोर्ट में लगा चुका है मगर कहीं से भी बुड़िया को राहत नहीं मिली है।

देवेंद्र बुड़िया के वकील जमानत के लिए कोर्ट में बीमारी और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की दलीलें दे चुके हैं। देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ हिसार के आदमपुर थाने में 24 जनवरी को रेप का केस दर्ज हुआ था। रेप पीड़िता के वकील ने देवेंद्र बुड़िया पर जांच में शामिल नहीं होने, मोबाइल फोन बरामद नहीं होने और पीड़िता और उसके परिवार की जान का खतरा बताया जिस आधार कोर्ट ने बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

बता दें कि देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ आदमपुर थाने में रेप समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। देवेंद्र बुड़िया पर 20 वर्षीय एक युवती ने बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने, धमकी देने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में 5 फरवरी को सेशन कोर्ट में भी देवेंद्र बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर कर दी थी। पुलिस की ओर से लुक आउट नोटिस भी जारी हो चुका है मगर अभी तक बुड़िया गिरफ्त से बाहर है।

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