जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत लगाए परीक्षण शिविर

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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत लगाए परीक्षण शिविर
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत लगाए परीक्षण शिविर

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

 

पानीपत(Testing camps set up under Juvenile Justice Act) न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में अमित शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत ने कोर्ट परिसर में सभी थाना प्रबंधक पानीपत के लिए किशोर न्याय अधिनियम व मॉडल प्रॉसिक्यूशन काँसिल स्कीम के तहत परीक्षण शिविर लगाया।

सुनिचित करें कि समय पर न्याय मिले

सभी थाना प्रबंधक को किशोरों के प्रति उनके दायित्व को समझाया तथा आदेश दिए कि सभी जांच अधिकारी किशोरों से संबंधित सभी केसों में उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए तुरंत कार्यवाही करें। सुनिचित करें कि उनको समय पर न्याय मिले और मॉडल प्रॉसिक्यूशन कॉउन्सिल स्कीम की अनुपालन करते हुए सभी केसों में पैनल अधिवक्तों के द्वारा कॉउंसलिंग करवाना सुनिचित करें। इसके साथ साथ पीड़िता को अवगत कराएं की जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा पॉक्सो केसों में पीड़िता को अंतरिम मुआवजा राशि प्रदान की जाती है और बताएं  किसी भी सहायता के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में संपर्क कर सकते है।

 

 

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