- ड्रा के बाद चयनित किसान को बैंक के माध्यम से ऑनलाइन राशि अदा करके खरीदना होगा ट्रैक्टर
- कृषि निदेशालय ने अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने के लिए जारी की संशोधित गाइडलाइन
नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा कृषि विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों/समूहों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान देने के संदर्भ में संशोधित गाइडलाइन जारी की है। संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक मेरा फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकरण से संबन्धित विवरण की जांच के बाद सरल पोर्टल पर उपलब्ध सत्यापित आवेदकों को 16 जनवरी से 20 जनवरी तक दस हजार रुपए बतौर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवानी होगी। जिला के लिए विभाग ने अब अनुदान पर ट्रैक्टर देने का लक्ष्य 30 से घटाकर 20 कर दिया है ।
यह जानकारी देते हुए जिला के कृषि इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी एवं सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि आवेदक सरल पोर्टल पर उक्त अवधि में लगातार लॉग इन करके अपने आवेदन के स्टेटस की जांच करते रहें। सरल पोर्टल पर सत्यापित आवेदकों की सूची में नाम पाए जाने पर आवेदक किसान दस हजार रुपए बतौर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस विभागीय पोर्टल पर उक्त तय अवधि में ऑनलाइन जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि उक्त फीस जमा न करवाने वाले आवेदकों की सूची रद्द करने के लिए सरल पोर्टल पर भेज दी जाएगी।
विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवानी होगी ड्रा पंजीकरण फीस
इंजीनियर यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक आवेदकों की मेरा फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकरण आदि दस्तावेजों की जांच मुख्यायलय की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) द्वारा 15 जनवरी तक सम्पन्न करने के बाद 16 जनवरी को रद्द किए आवेदनों को सरल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बचे हुए सत्यापित आवेदकों को दस हजार रुपये बतौर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर 16 से 20 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करवानी होगी। फीस जमा न करवाने वाले आवेदकों की सूची रद्द करने के लिए सरल पोर्टल पर भेज दी जाएगी। गौरतलब है कि कृषि विभाग हरियाणा ने गत दिनों राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को 35 हॉर्स पावर से अधिक के नए ट्रेक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए अनुदान देने के संदर्भ में गाईडलाइन जारी की थी जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 जनवरी थी।
ट्रैक्टर खरीदने के लिए राशि भी ऑनलाइन अदा करनी होगी
इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि नवीनतम हिदायतों के मुताबिक ड्रा में चयनित किसानों को विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माताओं ध्वितरकों से अपनी पसंद का ट्रेक्टर लेने के लिए मोलभाव करने के बाद संबन्धित ट्रेक्टर निर्माता/वितरक के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ई-वाउचर/ पोर्टल के जरिए ट्रैक्टर की कीमत जमा करवानी होगी। तद उपरांत ट्रैक्टर निर्माता/वितरक द्वारा निदेशालय को पोर्टल ई-मेल के माध्यम से बैंक हस्तांतरण, किसान द्वारा चयनित ट्रैक्टर का मॉडल, किसान का विवरण एवं ट्रैक्टर का जीएसटी के साथ मूल्य से संबन्धित कागजात प्रेषित करके अनुदान राशि तुल्य का ई-वाउचर जारी करने के लिए निवेदन किया जाएगा । इसके बाद डाटा रिकॉर्ड की जांच के बाद पीएमयू एवं संबन्धित बैंक द्वारा ट्रैक्टर निर्माता वितरक को डिजिटल ई वाउचर जारी किया जाएगा।
ई वाउचर मिलने के बाद ही ट्रैक्टर निर्माता/वितरक ट्रैक्टर की डिलीवरी देगा
इंजीनियर यादव ने बताया कि नवीनतम हिदायतों के मुताबिक पीएमयू एवं संबन्धित बैंक से ई-वाउचर प्राप्त होने के बाद संबंधित ट्रैक्टर निर्माता/वितरक किसान को तत्काल ट्रैक्टर की डिलीवरी देनी होगी। 7 दिनों के अंदर अंदर निर्माता/वितरक को संबन्धित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पोर्टल पर स्थाई पंजीकरण के लिए ट्रैक्टर का बिल, इंश्योरेंस आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी मूल दस्तावेजों को लेकर निर्माता/ वितरक को संबन्धित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) से संपर्क करके ट्रैक्टर के भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन करना होगा। डीएलईसी को अनुदान राशि, ट्रैक्टर, किसान से संबन्धित सभी दस्तावेज चेक करके भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।
किसान सरल पोर्टल पर देखते रहें अपना स्टेटस
कृषि इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी इंजीनियर डी एस यादव ने आवेदकों को से कहा कि वे सरल पोर्टल पर लगातार लॉग इन करके अपने आवेदन के स्टेटस की जांच करते रहे। सरल पोर्टल पर सत्यापित आवेदकों की सूची में नाम पाए जाने पर आवेदक किसान दस हजार रुपए बतौर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर 16 से 20 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करवा दें।
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