Telecommunications Act 2023
नई दिल्ली। देश में 26 जून से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू हो गया है। जिसके बाद से अब कोई भी भारतीय नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। यदि कोई एक्ट का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही गलत तरीकों से सिम लेने वाले को 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। Telecommunications Act 2023
नए कानून के तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने सकती है या उसे सस्पेंड करने की अनुमति दे सकती है। वहीं युद्ध व आपातकाल की स्थिति में सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। Telecommunications Act 2023
प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी Telecommunications Act 2023
नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक आॅनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत आॅनलाइन दर्ज करा सकें।Telecommunications Act 2023
टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन हैं अभी इसमें से केवल 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं।
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