नईदिल्ली। बनारस से चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेजबहादुर की याचिका आज देश की सर्वोच्य अदालत ने खारिज कर दी। तेज बहादुर बनारस से पीएम के खिलाफ लोकसभा चुनावों में लड़ नहीं पाया था। जिसके खिलाफ वह को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बीएसएफ केपूर्व जवान ने चुनाव न लड़ पाने को लेकर दोबारा चुनाव की मांग की थी। तेजबहादुर ने पीएम के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी जिस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद तेजबहादुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तेजबहादुर का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया था जिसेइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस निर्णय के खिलाफ तेज बहादुर की याचिका खारिज कर दी थी। बीएसएफ सेबर्खास्त जवान के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन उचित तरीके से खारिज किया था या अनुचित तरीके से, यह उनकी पात्रता पर निर्भर करता है। पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने तेजबहादुर की ओर से पेश अधिवक्ता से सवाल किया था, हमें आपको स्थगन की छूट क्यों देनी चाहिए। आप न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बहस कीजिए।