अदालत ने दोषी पर लगाया 36 हजार रुपए जुर्माना
Hisar News(आज समाज) हिसार: 10वीं की छात्रा का अपहरण कर रेप करने के दोषी ड्रॉइंग टीचर को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल ने जिला विधिक सहायता प्राधिकरण हिसार को फैसले की प्रति भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि इस मामले में पीड़ित छात्रा को समुचित आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए।

यह फैसला महिला के विरुद्ध अपराध के लिए स्थापित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल ने सुनाया है। इस मुकदमे में पीड़िता, उसके माता-पिता और भाई सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। 20 फरवरी 2025 को पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद मंगलवार, 25 फरवरी 2025 को कोर्ट ने आरोपी ड्राइंग टीचर को दोषी करार दिया था।

दोषी से सजा कम करने की लगाई गुहार

पीड़िता के वकील रजत कलसन ने बताया है कि दोषी ड्रॉइंग टीचर ने अपने वकील के जरिए अदालत से याचना की थी कि वह 65 साल का है। उसकी मां भी 86 साल की है, जो बीमार रहती है। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिए, उस पर रहम करते हुए कम से कम सजा दी जाए।

छात्रा और शिक्षक का रिश्ता किया कलंकित

वहीं, दूसरी तरफ दलित छात्रा के वकील ने अदालत से मांग की कि दोषी ड्रॉइंग टीचर पीड़ित छात्रा के दादा की उम्र का है। इन दोनों के बीच छात्रा और शिक्षक का रिश्ता था, जिसे दोषी टीचर ने कलंकित किया है। स्कूल में शिक्षक के पद का फायदा उठाते हुए गरीब छात्रा का यौन उत्पीड़न किया है। यह रहम के काबिल नहीं।

खेत में ले जाकर बनाए प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध

पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि छात्रा ने कोर्ट के सामने दर्ज बयान में कहा था कि वह 2015 में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। वहां आरोपी टीचर राजबीर सिंह उससे छेड़खानी करता था। वह ड्रॉइंग पढ़ाता था। ड्रॉइंग सिखाने के बहाने गलत जगहों पर छूता था। वह क्लास में अकेला पाकर छेड़छाड़ करता था, और चॉकलेट, टॉफी, पेन और पेंसिल देकर झांसे में लेने की कोशिश करता था।

जब वह 10वीं कक्षा में आई, तब एक दिन टीचर उसे स्कूल से कुछ दूर खेतों में जबरदस्ती ले गया। वहां एक कोठे में बंद कर टीचर ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाए। टीचर ने करीब 4 घंटे तक उसे कोठे में ही बंधक बनाकर रखा। इस दौरान टीचर ने उसे पीटा और धमकाया।

पीड़िता के भाई के साथ मारपीट की, जातिसूचक गालियां भी दी

किसी तरह घटना की सूचना पीड़िता के भाई को मिली तो वह तलाशते हुए खेतों में आ गया। उसने टीचर से उसकी बहन को छोड़ने को कहा तो टीचर ने भाई के साथ मारपीट कर दी और उसे जातिसूचक गालियां भी दीं। हालांकि, बाद में छात्रा को उसके साथ जाने दिया।

छात्रा को प्रताड़ित करता रहा टीचर

इसके बाद पीड़ित छात्रा ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने स्कूल जाकर ड्रॉइंग टीचर को समझाया। इसके बावजूद ड्रॉइंग टीचर पीड़ित छात्रा को प्रताड़ित करता रहा। उसने इसके बाद भी पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। इसके बाद 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर के खिलाफ पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें पॉक्सो की धारा भी जोड़ी। हालांकि, लेट शिकायत करने और सुनवाई तक पीड़िता के बालिग हो जाने के चलते पॉक्सो की धारा निरस्त कर दी गई।

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