Swati Maliwal Misbehavior Case: केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को एनसीडब्ल्यू ने भेजा नोटिस, आज होगी पेशी

0
82
Swati Maliwal Misbehavior Case
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार। 

Aaj Samaj (आज समाज), Swati Maliwal Misbehavior Case, नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार को नोटिस भेजा है। बिभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ इसी सप्ताह सोमवार को उस समय अभद्रता व मारपीट करने के आरोप हैं, जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंची थीं।

आज सुबह 11 बजे पेश होने के निर्देश

एनसीडब्ल्यू ने बिभव कुमार को शुक्रवार यानि आज सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग
मालीवाल के उस मीडिया पोस्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बिभव को नोटिस भेजा, जिसमें दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के आवास पर बिभव ने उनके साथ बदसलूकी की है। मालीवाल ने सीएम आवास के भीतर खुद के साथ हुई बदसलूकी की जानकारी पीसीआर कॉल पर दी थी। इसके बाद वह सिविल लाइंस थाने पहुंचीं और पुलिस अधिकारियों को घटना की मौखिक जानकारी दी। हालांकि, लिखित शिकायत बाद में देने की बात कहकर मालीवाल थाने से लौट गईं।

पुलिस से भी 3 दिन में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीणा ने बताया कि फिलहाल मालीवाल की ओर से लिखित शिकायत का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गत सोमवार की सुबह 9.34 बजे सीएम आवास से पीसीआर कॉल मिली। महिला कॉलर यानी मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर खुद के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए थे। बता दें कि एनसीडब्ल्यू ने पुलिस को भी नोटिस जारी कर तीन दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।

केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में अपवाद नहीं रखा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत से संबंधित बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुरुवार को कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने में कोई अपवाद नहीं रखा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण स्वागत योग्य है। पीठ ने कहा, हमने केजरीवाल को अंतरिम जमानत के अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा। हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है।

ईडी ने केजरीवाल के भाषणों पर जताई थी आपत्ति

ईडी की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताई। तुषार मेहता के मुताबिक, केजरीवाल ने अपने भाषणों में कहा, अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह उनकी (केजरीवाल) धारणा है, हम कुछ नहीं कह सकते। शीर्ष अदालत ने 10 मई को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।

यह भी पढ़ें:

Connect With Us : Twitter Facebook