Swati Maliwal Assault Case: हाईकोर्ट ने खारिज की केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत अर्जी

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Swati Maliwal Assault Case हाईकोर्ट ने खारिज की केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत अर्जी
Swati Maliwal Assault Case : हाईकोर्ट ने खारिज की केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत अर्जी

Bibhav Kumar Setback From High Court, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि बिभव का रसूक बड़ा है और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। केजरीवाल के करीबी व पीए बिभव ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी।

सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं बिभव

हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि बिभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिभव कुमार भले ही केजरीवाल के पीए हों, लेकिन उनका रसूक बड़ा है और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है।

न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं बिभव

फिलहाल बिभव कुमार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। उनपर 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। बिभव के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया।

जो धाराएं उनके केस में लगाई गई हैं उनमें आपराधिक धमकी, महिला के साथ कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। बिभव ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी थी कि आरोप झूठे हैं और अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है।