विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के पक्षपात के आरोप को किया खारिज
Delhi News (आज समाज), नई दिल्ली। भाजपा सरकार बनते ही पहले विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा हो रहा है। एक तरफ जहां विधानसभा के अंदर सीएम रेखा गुप्ता कैग की अलग-अलग रिपोर्ट जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के शासन के समय हुई कोताहियों को जनता के सामने ला रहीं हैं तो वहीं विपक्ष के सदस्य नेता प्रतिपक्ष आतिशी की अध्यक्षता में विधानसभा के बाहर अपने निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात पूर्ण रवैये का विरोध जताते हुए एक पत्र लिखा। इसी बीच विपक्ष Ñ के दावों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया और विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया।
विपक्ष पर कार्रवाई नियम 277 के तहत हुई
विस अध्यक्ष ने निलंबित विधायकों को परिसर में जाने से रोकने के फैसले का बचाव करते हुए विधानसभा नियम 277 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सदन की सेवा से निलंबित किए गए सदस्य को सदन के परिसर में प्रवेश करने और सदन और समितियों की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। गुप्ता ने विपक्ष के आचरण की भी आलोचना की और कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही व्यवधान शुरू हो गया था।
उन्होंने 24 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र करते हुए लिखा, यह एक गरिमापूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से प्रक्रिया विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी करने और व्यवधान डालने के कारण बाधित हुई। इस अशोभनीय आचरण के बावजूद, मैंने संयम बरता और कोई अनुशासनात्मक कार्वाई नहीं की।
विपक्ष ने की उपराज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना
उपराज्यपाल के 25 फरवरी के अभिभाषण के बारे में गुप्ता ने पांचवीं अनुसूची (आचार संहिता नियम) का हवाला दिया, जिसके अनुसार उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान को उपराज्यपाल के प्रति अनादर और सदन की अवमानना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायकों को निलंबित करना मनमाना फैसला नहीं था, बल्कि स्पष्ट संसदीय नियमों के आधार पर था।
आप के आरोपों का जवाब देते हुए गुप्ता ने विधानसभा में कहा, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुझे एक पत्र लिखा है और लगातार लोगों को गुमराह कर रही हैं, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को बनाए रखना है, खासकर उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। नियम पुस्तिका के नियम 277 के आधार पर दिल्ली विधानसभा की परिभाषा के अनुसार, भवन का पूरा परिसर इसमें शामिल है।
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