जांच एजंसियों पर शीर्ष अदालत की मदद न करने का आरोप
राज्यों से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट तलब
आज समाज डिजिटल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई और आईबी को कड़ी फटकार लगाई है। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि 28 जुलाई की सुबह जज उत्तम आनंद की सैर के दौरान अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इसमें साजिश की आशंका जताई गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाई-प्रोफाइल लोगों के पक्ष में अनुकूल आदेश पारित नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को बदनाम करने का एक नया चलन हो गया है। आईबी और सीबीआई न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। जब जज शिकायत करते हैं, तो वे कोई जवाब नहीं देते। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को धमकी दिए जाने की घटनाओं का उल्लेख किया और राज्यों से कहा कि वे न्यायिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। इसके अलावा, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को अगली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की सहायता करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 9 अगस्त तय की। गौरतलब है कि सीबीआई ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की कथित हिट-एंड-रन घटना में हुई मौत के मामले की जांच की जिम्मेदारी इसी सप्ताह संभाली है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है। उन्होंने बताया कि एजेंसी को मामले की जांच का झारखंड सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ। सूत्रों ने बताया कि तय प्रक्रिया के तहत सीबीआई ने मामले में धनबाद पुलिस के समक्ष दर्ज प्राथमिकी अपने हाथ में ले ली है।
सीसीटीवी फुटेज का सच
सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि न्यायाधीश रणधीर वर्मा चौक के पास चौड़ी सड़क के किनारे टहल रहे हैं, तभी से पीछे आ रहे आॅटो रिक्शा ने सड़क खाली होने के बावजूद उन्हें टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।