Misleading Advertisement, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव व पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने आज उक्त मामले में दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। गौरतलब है कि अवमानना नोटिस पर 14 मई को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
आईएमए की इस याचिका पर हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ पतंजलि पर बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 नवंबर 2023 के अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आश्वासन दिया है कि इसके बाद किसी भी कानून की अवहेलना नहीं की जाएगी। खासतौर से इसके द्वारा निर्मित उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग के संबंध में ऐसा नहीं किया जाएगा।
वकील ने यह भी आश्वासन दिया था कि औषधीय प्रभावों का दावा करने वाले या किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ कोई भी आकस्मिक बयान किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद इस आश्वासन के प्रति बाध्य है।