Aaj Samaj (आज समाज), Supreme Court Update, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से करवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अधिवक्ता जया सुकिन ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसी याचिका दोबारा लगाई तो कोर्ट जुर्माना लगा देगा।
ऐसी याचिकाओं की सुनवाई हमारा काम नहीं
कोर्ट ने कहा, हमें पता है कि यह याचिका किस वजह से डाली गई है। जजों ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर इससे किसका हित होने वाला है। उन्होंने ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करना हमारा काम नहीं है। जया सुकिन ने कल मामले में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए।
याचिका में संविधान का उल्लंघन करने के आरोप
बता दें कि पीएम मोदी इसी रविवार को नए सांसद भवन का उद्घाटन करेंगे। जनहित याचिका में कहा गया है कि 18 मई को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान और नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में महासचिव, लोकसभा द्वारा जारी किया गया निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है।
संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारत में राष्ट्रपति दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा को बुलाने और टालने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए ये कार्य भी उन्हें ही करना चाहिए।
21 विपक्षी दल कर चुके हैं बहिष्कार का ऐलान
गौरतलब है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व आम आदमी पार्टी सहित कुल 21 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू के बिना भवन का उद्घाटन करने का पीएम मोदी का निर्णय राष्ट्रपति का अपमान करना है और संविधान का उल्लंघन भी है।
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