Supreme Court ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशो के खिलाफ शिकायतों पर विचार के लोकपाल के आदेश पर लगाया स्टे

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Supreme Court: अदालत ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशो के खिलाफ शिकायतों पर विचार के लोकपाल के आदेश पर लगाया स्टे

Supreme Court On complaint Against High Court Judges, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय ओक की पीठ ने मामले की सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने लोकपाल के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत सुनने पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा, यह बहुत परेशान करने वाली बात है।

कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने मामले में केंद्र सरकार के साथ ही लोकपाल रजिस्ट्रार व हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने उन न्यायाधीश का नाम सार्वजनिक करने पर भी रोक लगा दी है, जिनके खिलाफ लोकपाल ने शिकायत सुनी है।

लोकपाल ने  जज के खिलाफ शिकायत पर की है सुनवाई 

बता दें कि लोकपाल ने हाई कोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वत: संज्ञान लिया और मामले में सुनवाई की कि क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश देश के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं अथवा नहीं?

न्यायाधीश के नाम को गोपनीय रखें शिकायतकर्ता

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नाम को गोपनीय रखें। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल व लोकायुक्त कानून 2013 के अधिकार क्षेत्र में कभी नहीं आएंगे। पीठ अब इस मुद्दे पर 18 मार्च को सुनवाई करेगी।

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