Punjab News : पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की लताड़

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Punjab News : पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की लताड़
Punjab News : पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की लताड़

प्रदेश में पराली जलाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख

Punjab News  (आज समाज), चंडीगढ़ : उत्तर भारत में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब को लताड़ लगाई है। दरअसल रोक के बावजूद दोनों प्रदेशों में धान के अवशेषों को जला रहे हैं। इससे हवा में धुंए की परत गहराती जा रही है। जिसके चलते एक्यूआई बहुत ही खराब स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव पेश हुए। जहां पर दोनों प्रदेश सरकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई।

मौलिक अधिकारों का हनन कर रहीं सरकारें

सुनवाई के दौरान कहा गया कि प्रदूषण पर सख्ती न करके सरकारें लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहीं हैं। बता दें कि प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। इस मामले में सरकारों को जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को है।

पंजाब सीएम पहले ही केंद्र से मांग चुके मदद

पंजाब में पराली जलाने के मामलों को न रोक पाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से इसमें मदद की मांग की थी। सीएम ने कहा था कि अकेले पंजाब सरकार इस समस्या से नहीं निपट सकती। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। मान ने कहा था कि प्रदेश सरकार सीमित आर्थिक ससांधनों के बावजूद किसानों को हर तरह की रियायत दे रही है ताकि वे फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकें। अब केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वे राज्य सरकारों के साथ बैठकर इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए कोई रणनीति बनाए।

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