फर्जी मार्कशीट पर लड़ा था चुनाव
(आज समाज) करनाल: फर्जी मार्कशीट के मामले में असंध नगरपालिका के अयोग्य घोषित चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को अयोग्य घोषित चेयरमैन ने चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर गत दिवस सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डबल बेंच कोर्ट ने तुरंत इस याचिका को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता एडवोकेट सोनिया बोहत की ओर से एडवोकेट सनाया कौशल ने पैरवी की।
डबल बैंच ने हाईकोर्ट के फैसले को देखा और तुरंत कटारिया की याचिका खारिज कर दी। ऐसे में अब कटारिया के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन वह रास्ता भी बंद हो चुका है। एडवोकेट सोनिया बोहत ने कहा कि उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वह उसका सम्मान करती है। सतीश कटारिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्टे लेना चाहते थे।
कटारिया ने 4408 वोटों से जीत की थी दर्ज
2022 में हुए असंध नगरपालिका चुनाव में कटारिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। कटारिया ने 4408 वोटों के साथ जीत दर्ज की और चेयरमैन बने। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कमलजीत लाडी को 553 वोटों से हराया था। बाद में कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए थे।
आरटीआई में हुआ फर्जी मार्कशीट का खुलासा
असंध में आम आदमी पार्टी की टिकट पर नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ रही एडवोकेट सोनिया बोहत ने सतीश कटारिया पर 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। फर्जी मार्कशीट का खुलासा आरटीआई द्वारा हुआ था। मामले को लेकर सोनिया बोहत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश पर स्टेट इलैक्शन कमीशन ने जांच की, जिसके बाद 10 अप्रैल 2023 को सतीश कटारिया को चेयरमैन पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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