नई दिल्ली। दिल्ली की सीमा पर हजारों की संख्या में किसान नए कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार सेकोरोना के संबंध मेंप्रश्न किया और कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किानों के बीच कोरोना न फैले इसके लिए क्या दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल मार्च माह में निजामुद्दीन मरकज में लोगों के एकत्र होने की याचिका पर सुनवाईचल रही थी। इस मौके पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर की कि अब दिल्ली की सीमाओं पर भी ऐसे ही हालात न पैदा हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि किसानों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? कोर्ट ने इसका जवाब देने के लिए केंद्र को दो हफ्ते का समय दिया। बीते साल मार्च महीने में कोरोना से जुड़े नियम लागू होने के बावजूद दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज के दौरान लोगों के जमावड़े के बाद कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति पैदा हुई। सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस मामले की जांच अभी तक जारी है। तीन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, ‘ठीक ऐसी ही समस्या किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी पैदा हो सकती है। हमें नहीं पता कि किसानों को कोरोना से बचाया जा रहा है या नहीं।