Supreme Court News, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों वाले आगरा को विश्व विरासत स्थल घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि किसी एक शहर को विश्व विरासत स्थल कैसे घोषित किया जा सकता हैं?
याचिकाकर्ताओं से कोर्ट के सवाल
पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, आपको यह बताना होगा कि विश्व विरासत स्थल घोषणा का प्रावधान कहां है? शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित करने के क्या फायदे हैं? क्या विश्व विरासत स्थल घोषित होने के बाद शहर और स्वच्छ हो जाएगा? कोर्ट ने कहा, आपने हमें कुछ नहीं बताया कि यह शहर की मदद कैसे करेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
याचिका को सही ठहराने के लिए समय का आवेदन भी खारिज
बता दें कि पीठ ताजमहल के आसपास विकास गतिविधियों के लिए पर्यावरण मंजूरी से संबंधित याचिकाओं के बैच में एक आवेदन पर विचार कर रही थी। वकील ने आगरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की याचिका को सही ठहराने के लिए समय मांगा, लेकिन शीर्ष अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया।