Supreme Court Permission: तमिलनाडु में जलीकट्टू व महाराष्ट्र में जारी रहेगी बैलगाड़ी दौड़

0
196
Supreme Court Permission
सुप्रीम कोर्ट।

Aaj Samaj (आज समाज) , Ratna Lal Kataria, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सांडों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू को इजाजत देने वाले राज्य सरकार के कानून को उचित ठहराया है। गुरुवार को अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। जजों ने कहा, नए कानून में क्रूरता के पहलू का ध्यान रखा गया है।

याचिका में सांड़ों के साथ क्रूरता बताया गया था

सांड़ों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए कानून रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कानून को संसद से पास पशु क्रूरता निरोधक कानून का उल्लंघन बताया गया था। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, अगर कोई पशु से क्रूरता करे तो उस पर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक के कंबाला खेल के खिलाफ लगी याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जजों ने कहा कि तीनों अधिनियम वैध हैं और इसमें पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

पारंपरिक खेल, रोक लगाना सही नहीं

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की पांच जजों की संविधान पीठ ने याचिकाओं पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि emas168 जल्लीकट्टू कई वर्ष से खेले जाने वाला पारंपरिक खेल है, जिसपर रोक लगाना सही नहीं होगा।

सांडों पर कोई क्रूरता नहीं होती : तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार ने पिछली सुनवाई में कहा था कि जल्लीकट्टू केवल मनोरंजन का काम नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाला कार्यक्रम है। इस खेल में सांडों पर कोई क्रूरता नहीं होती है। सरकार ने कहा था कि कोलंबिया, पेरू और स्पेन जैसे देश भी बुल फाइटिंग को अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि जल्लीकट्टू में शामिल सांडों को साल भर किसान ट्रेनिंग देते हैं ताकि कोई खतरा न हो।

यह भी पढ़ें :  Ratna Lal Kataria: पिता ज्योति राम के लिए वास्तव में रत्न बनकर जन्मे थे कटारिया

यह भी पढ़ें : Karnataka Political Crisis Update: सिद्धारमैया को कर्नाटक कमान, डीके डिप्टी सीएम

यह भी पढ़ें : Ambala News: हरियाणा के अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का निधन

Connect With Us: Twitter Facebook

 

  • TAGS
  • No tags found for this post.