Supreme Court Order: अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश

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Supreme Court Order अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश
Supreme Court Order अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश

Shambhu border Update Report, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के अंबाला में किसान आंदोलन के चलते गत फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि अभी शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रहेगी।

किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि समिति गठित होने तक पंजाब व हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें। उन्होंने कहा, किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। पीठ ने इस कमी को दूर करने और किसानों की मांगों का समाधान निकालने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। जजों ने कहा कि इस समिति में प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे, जो प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करेंगे।

एक ‘निष्पक्ष पंच’ की जरूरत

पीठ ने कहा, एक ‘निष्पक्ष पंच’ की जरूरत है जो किसानों और सरकार के बीच भरोसा पैदा कर सके। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां वाली पीठ ने कहा, किसानों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे, वरना वे दिल्ली क्यों आना चाहेंगे? कोर्ट ने सरकार से कहा, आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं, पर उनकी अच्छी नीयत के बावजूद विश्वास की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर उचित निर्देश लिए जाएं। तब तक शंभू बॉर्डर पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के मकसद से सभी पक्ष मौजूदा स्थिति बनाए रखें।

जेसीबी और ट्रैक्टर वार टैंक के रूप में बनाए : एसजी

एसजी तुषार मेहता ने कहा, जनता की परेशानियों को लेकर हम भी चिंतित हैंै, लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ 500 ट्रैक्टर ट्राली बख्तरबंद के रूप में मौजूद हैंैं, जो पंजाब से दिल्ली की तरफ जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा, हम इसके बारे में अदालत को सूचित करेगें। तुषार मेहता ने कहा, जेसीबी और ट्रैक्टर को वार टैंक के रूप में बनाया गया है और हम इसे सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा, नेशनल हाईवे पर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत नहीं दी जा सकती। एसजी ने कहा, किसानों ने टैंक के रूप में जो गाड़ियों बनाई हैं वह चिंता का विषय है।

13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान

बता दें कि शीर्ष कोर्ट हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।