NCP leader Nawab Malik, (आज समाज), नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुर्ला इलाके में जमीन बिक्री घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशाल ईडी ने उन्हें फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश तक बनी रहेगी राहत
सुप्रीम कोर्ट की तरफ नवाब मलिक को मिली अंतरिम राहत फिलहाल बनी रहेगी। अदालत ने कहा कि यह राहत तब तक बनी रहेगी जब तक उनकी नियमित जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। बता दें कि नवाब मलिक लीवर, किडनी, दिल व अन्य कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं। 11 अगस्त 2023 को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को अंतरिम जमानत दी थी। तब से वह बाहर हैं।
ईडी ने नहीं किया जमानत का विरोध
नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान आज ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत देने का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतरिम चिकित्सा जमानत को स्थायी किया जा सकता है। हालांकि ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट में मलिक के नियमित जमानत का विरोध कर चुकी है। मलिक ने हाई कोर्ट में यह दलील देते हुए राहत मांगी थी कि वह किडनी की बीमारी के अलावा कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं।
दाऊद से कनेक्शन पर हुई थी गिरफ्तारी
नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का मामला अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एंजेसी (एनआईए) की ओर से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है। इसी मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था।