Aaj Samaj (आज समाज), Supreme Court On GST Act, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों के तहत जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का केंद्र सरकार से विवरण मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट स्वतंत्रता से वंचित करने वाले किसी भी उत्पीड़न से नागरिकों के बचाव के लिए उचित दिशानिर्देश दे सकता है।
गिरफ्तारी की शक्तियों को लेकर अस्पष्टता पर चिंता जताई
पीठ ने जीएसटी एक्ट की धारा 69 में गिरफ्तारी की शक्तियों पर स्थिति साफ न होने पर चिंता जाहिर की। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए कानून की व्याख्या करेगा, लेकिन नागरिकों को परेशान नहीं होने देगी।
लोगों का उत्पीड़न हो सकता है और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे : सुप्रीम कोर्ट
उन्होंने कहा, आप (एएसजी) जीएसटी अधिनियम के तहत पिछले तीन वर्ष में एक करोड़ रुपए से पांच करोड़ रुपए की कथित चूक के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का आंकड़ा पेश करें। पीठ ने कहा, लोगों का उत्पीड़न हो सकता है और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर हमें लगता है कि प्रावधान में कोई अस्पष्टता है तो हम उसे दुरुस्त करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी मामलों में लोगों को जेल नहीं भेजा जा सकता। मामले में अगली सुनवाई नौ मई को होगी।
शक्तियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया
सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी व अन्य दो अधिनियमों को लेकर दायर 281 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जीएसटी व्यवस्था के तहत अधिकारियों की शक्तियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की स्वतंत्रता कम हो रही है। इसके बाद पीठ ने आंकड़ा पेश करने को कहा। वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कभी-कभी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, लेकिन लोगों को नोटिस जारी कर व गिरफ्तारी की धमकी देकर परेशान किया जाता है।
राज्यों से संबंधित जानकारी जुटाना मुश्किल : एएसजी
एएसजी राजू ने कहा कि वह केंद्रीय जीएसटी कानून के तहत जारी नोटिस और की गई गिरफ्तारी के संबंध में आंकड़े एकत्र करेंगे, लेकिन राज्यों से संबंधित ऐसी जानकारी जुटाना मुश्किल है। इस पर पीठ ने कहा, हम सभी आंकड़े चाहते हैं और जीएसटी परिषद के पास वह आंकड़ा होगा। यदि आंकड़ा उपलब्ध है, तो हम इसे अपने सामने चाहते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि अगली सुनवाई के दिन वह पीठ के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।
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