Supreme Court News
आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली :
कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के इस्तेमाल में आने वाले पीपीई किट्स के निर्यात पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पाबंदी संबंधी दिशानिदेर्शों को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट के निर्यात के लिए साख पत्र देने से इनकार करने वाले रिजर्व बैंक के मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन (एमटीटी) के कुछ दिशानिदेर्शों की वैधता को बरकरार रखा है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कुछ लोगों को बिना किसी नियंत्रण के मुक्त व्यापार की सुविधा के लिए जनता के कल्याण को सुरक्षित रखने वाले लोकतांत्रिक हितों को न्यायिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने औषधियों का कारोबार करने वाली एक कंपनी के एक निदेशक की अपील को खारिज कर दिया कि उनकी कंपनी को अमेरिका में निर्यात करने के लिए चीन से पीपीई किट आयात करके मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरबीआई का व्यापार प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत दिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संविधान के तहत दिए गए अधिकार और स्वतंत्रता सार्वजनिक हित में बनाये गए नियमन को अप्रभावी करने को निजी कारोबारियों के लिये कोई हथियार जैसे नहीं है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ लोगों के बिना किसी नियंत्रण के मुक्त व्यापार को संरक्षित रखने के लिये जनता के कल्याण को सुरक्षित रखने वाले लोकतांत्रिक हितों को न्यायिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एमटीटी दिशानिर्देश के संवैधानिक रूप से वैध होने के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आठ अक्टूबर, 2020 के उस फैसले को भी बरकरार रखा।
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