Supreme Court: सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुनवाई योग्य

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Supreme Court सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुनवाई योग्य
Supreme Court : सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुनवाई योग्य

Supreme Court on Mamta Govt Petition, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। ममता सरकार ने शीर्ष अदालत में एक मई को याचिका लगाई थी। इसके बाद अदालत ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 जुलाई को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए माना कि ममता सरकार की अर्जी सुनवाई योग्य है। केंद्र ने दलील दी थी कि अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।

  • संदेशखाली केस के बाद ताजा विवाद

बंगाल सरकार ने उठाया है कानूनी पहलू : कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा, बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर अब 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। साथ ही पीठ ने कहा, जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है।

संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला दिया

बंगाल सरकार ने शीर्ष  कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है। इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच ताजा विवाद संदेशखाली केस के बाद शुरू हुआ।

टीएमसी नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने ईडी पर किया था हमला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5 जनवरी को बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारा था। इस दौरान ईडी अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें 3 अधिकारी घायल हो गए थे। बाद में सामने आया कि शाहजहां ने कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न किया है। केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन चूंकि राज्य सरकार की परमीशन नहीं थी, इसलिए जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट से इजाजत ली।

हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को सीबीआई को सौंपा संदेशखाली केस

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली केस सीबीआई को सौंपा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने महिलाओं के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य की ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा सकती है। दरअसल, राज्य से जुड़े किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है।