नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। लगातार उनके उपर जांच का घेरा कसता नजर आ रहा है। अभी तक सीबीआई की रिमांड में थे चिदंबरम। अब उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, ‘प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देने से जांच पर विपरीत असर पड़ सकता है। यह अग्रिम जमानत देने के लिए सही केस नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटाना चाहिए। जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।’्र कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए पी. चिदंबरम ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो चिदंबरम आज तक सीबीआई की हिरासत में थे। अब ईडी चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है। जिसके बाद कांग्रेस नेता को जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा जा सकता है। फिलहाल वह सीबीआई की हिरासत में है। जिसकी गुरुवार को अवधि खत्म हो रही है। आज दिन में राउज एवेन्यू अदालत में इस मामले में सुनवाई होनी है। सीबीआई कह चुकी है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए लेकिन अदालत का कहना है कि राउज एवेन्यू अदामत में सुनवाई होने तक उन्हें सीबीआई हिरासत में ही रखा जाए। याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत के गैर जमानती वारंट, हिरासत संबंधी आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। उनके वकील एएम सिंघवी ने न्यायालय को बताया कि हमने बिना शर्त याचिका वापस लेने का निर्णय किया है।
आईएनएक्स मामले में 19 सितंबर तक जेल भेजे गए चिदंबरम
पूर्व वित्तमंत्री आईएनएक्स मीडिया केस में जेल भेजे गए। चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चिदंबरम के वकील ने जेल में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। वकील ने अदालत से चिदंबरम के लिए अलग सेल की मांग की। चिदंबरम के वकील ने अदालत से वेस्टर्न टायलेट की मांग भी की। बता दें कि अब चिदंबरम को 19 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा।