Supreme court issues notice to ED on Chidambaram’s petition: चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम जेल से छुटकारे के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की याचिका का उल्लेख किया और इसे सुनवाई के लिये शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि पूर्व वित्त मंत्री करीब 90 दिन से जेल में बंद हैं। पीठ ने सिब्बल से कहा था कि हम देखेंगे और यह भी कहा कि जमानत याचिका मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिये ली जायेगी। उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि पहली नजर में उनके खिलाफ गंभीर किस्म के आरोप है और उन्होंने इस अपराध में सक्रिय तथा मुख्य निभाई है।