Supreme Court gives conditional permission for Jagannath Puri Rath Yatra, Odisha government can stop journey if desired: सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी जगन्नाथ पुरी रथयात्रा की इजाजत, ओडिशा सरकार चाहे तो रोक सकती हैयात्रा

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नई दिल्ली। आखिर कार वर्षो से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने की इजाजात सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। यह इजाजत सर्शत दी गई। सुप्रीम कोर्ट नेस्पष्ट किया कि स्वास्थ्य मुद्दों पर किसी तरह का समझौता न करते हुए मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार को समन्वय के साथ रथयात्रा आयोजित करने की आज्ञा दी। गौरतलब है कि इसके पहले 18 जून को सुनवाई केदौरान 23 जून को होने वाली रथयात्रा पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्टके इस फैसले पर भाजपा के संबित पात्रा ने अर्जी डाली थी कि रथ यात्रा की अनुमति दी जाए। आज पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट नेअपने पहले केफैसले को पलटते हुए कुछ शर्तों केसाथ जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा कि अगर ओडिशा सरकार को लगता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही हैं तो वो यात्रा को रोक सकती है। बता दें कि 18 जून को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि यदि हमने इस साल हमने रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता है।”