Supreme Court dismisses petition to postpone Bihar assembly elections: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिहार विधानसभा चुनाव टालने की याचिका, कोर्ट ने कहा- कोरोना के चलते नहीं रोक सकते

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सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए विधानसभा चुनाव रोकने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण चुनावों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोरोना महामारी चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती। हम कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग ही निर्णय लेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मेंबिहार चुनावों को टालने के लिए जनहित याचिका डाली गई थी जिसमेंकहा गया था कि सुप्रीम कोर्टआदेश दे कि कोरोना और बाढ़ से पूरी तरह मुक्त होने तक चुनाव आयोग चुनाव के लिए अधिसूचना जारी न करे। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ‘कोविड-19 के आधार पर चुनावों को नहीं टाला जा सकता। भारत का चुनाव आयोग ही सबकुछ तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को प्रीमैच्योर कहा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस पीठ ने जस्टिस आर एस रेड्डी और एम आर शाह भी थ\मुजफ्फरपुर के अविनाश ठाकुर की ओर से यह याचिका अधिवक्ता नीरज शेखर ने दायर की थी। अ