Supreme Court bans registration of Ir-4 vehicles: सुप्रीम कोर्ट ने इर-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक

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आशीष सिन्हा । नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मार्च में बड़ी संख्या में इन गाड़ियो की बिक्री पर शक जताते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में गड़बड़ी की गई है।

इससे पहले कोर्ट ने बीएस-4 वाहन की बिक्री के लिए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत का अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया था। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि इन 10 दिन में बेचे गए बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद अब 31 मार्च के बाद बिके बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रुक गया था।

शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में फेडरेशन आॅफ ओटोमोबील डीलर एसोसिएशन को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि अभी भी बीएस-4 वाहन बेचे जा रहे हैं जोकि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि वह शक्तिहीन नहीं है और डीलरो पर ऐक्शन भी ले सकती है। बता दें कि देश में 1 अप्रैल से बीएस-6 नियम लागू हो गए थे।