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Supreme Court : रेप आरोपी के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे की कस्टडी

Aaj Samaj, (आज समाज),Supreme Court ,दिल्ली:
1.*रेप आरोपी के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे की कस्टडी!*

एक विचित्र मामले में, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक बलात्कार के दोषी के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बलात्कार से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

मामले का उल्लेख किए जाने के बाद, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने पूछा: “आप यहां क्या कह रहे हैं?”

तब CJI चंद्रचूड़ ने आश्चर्य व्यक्त किया: “आपका बेटा बलात्कार के आरोप में जेल में है और आप चाहते हैं कि वह बच्चा आपको सौंप दिया जाए? बंदी प्रत्यक्षीकरण… माँ नहीं तो बच्चा कहाँ होगा?”

माता-पिता के वकील ने तर्क दिया कि ” मिलॉर्ड यह बच्चे के हित में है”।

CJI चंद्रचूड़ ने तब पूछा: “इस अदालत में किस तरह की याचिकाएँ आ रही हैं? इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा?” मामले की सुनवाई अगली तारीख के लिए टाल दी गई।

2. *क्या कलकत्ता HC के जज ने ‘रिश्वत के बदले नौकरी’ मामले में TV चैनल को इंटरव्यू दिया था, SC ने मांगी रिपोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से चार दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज स्कूल नौकरी-के-रिश्वत मामले से संबंधित लंबित मामले के बारे में एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंदचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कथित रूप से मामले के बारे में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए कथित साक्षात्कार पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा, “एक न्यायाधीश के पास लंबित मामलों के बारे में साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है।” पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायाधीश के निर्देश के बाद गुरुवार को या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और इसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय की।

शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को मामले के आरोपी बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने और उसके आधार पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

3.MCD स्थाई समिति के चुनाव, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर को जवाब दाखिल करने के लिए दिया तीन दिन का समय*

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर के मेयर को एमसीडी स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव की चुनौती के लिए “समेकित जवाब” दाखिल करने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने महापौर शैली ओबेरॉय, जो रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) भी हैं, को अपना पक्ष दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया, जब उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने मामले में पहले से दायर जवाब को “वापस लेने” की मांग की।

याचिकाकर्ताओं के वकील, एमसीडी पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय, जिन्होंने ओबेरॉय द्वारा फिर से चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय का रुख किया था, ने अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यह स्थायी समिति के गठन को रोकने का एक प्रयास था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एमसीडी के समुचित कार्य के लिए।

25 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी थी, जो 27 फरवरी को निर्धारित किया गया था, यह कहते हुए कि महापौर प्रथम दृष्टया एक नए चुनाव का आदेश देकर अपनी शक्तियों से परे काम कर रहे थे।

न्यायाधीश ने, हालांकि, देखा कि वर्तमान में, वह केवल कुछ समय के लिए अनुरोध पर विचार कर रहे थे, और कहा, “प्रतिवादी संख्या 4 (महापौर) को समेकित उत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है”।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को महापौर द्वारा दायर किए जाने वाले नए जवाब का जवाब देने की भी अनुमति दी और मामले को 3 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

महापौर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि शुरुआती जवाब दाखिल करने के बाद हुई कुछ घटनाओं के मद्देनजर वह एक समेकित जवाब दाखिल करना चाहते हैं।

मेहरा ने एक अन्य वकील के माध्यम से “प्रतिवादी संख्या 4” द्वारा मतपत्रों, मतपेटियों आदि के संरक्षण के संबंध में “अनुपालन हलफनामा” दाखिल करने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके पास उस पार्टी यानी महापौर का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है जैसा कि उनके पास है। प्रतिवादी संख्या 3 यानी एमसीडी की ओर से मामले में पेश हुए।

अधिवक्ता अजय दिगपॉल ने कहा कि वह एमसीडी के निर्देश पर पेश हो रहे हैं और हलफनामे पर नगर सचिव के हस्ताक्षर हैं.

अदालत ने कहा कि अनुपालन हलफनामा प्रतिवादी संख्या 3 (एमसीडी) द्वारा दायर किया गया माना जाएगा।

महापौर ने 24 फरवरी को एमसीडी स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे नए सिरे से मतदान की घोषणा की थी।

एमसीडी हाउस में 22 फरवरी को भी हंगामा हुआ था और भाजपा और आप के सदस्यों ने एक-दूसरे पर मारपीट और प्लास्टिक की बोतलें फेंकी थीं।

24 फरवरी को नए चुनाव होने के बाद सदन फिर से झगड़ों से हिल गया और मेयर ओबेरॉय ने बाद में आरोप लगाया कि भगवा पार्टी के कुछ सदस्यों ने उन पर जानलेवा हमला किया।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि महापौर ने 24 फरवरी को हुए मतदान के परिणाम की घोषणा किए बिना 27 फरवरी को नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया, जो दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया और व्यवसाय का संचालन) विनियमों के नियम 51 का उल्लंघन है, जिसमें शामिल हैं निर्धारित प्रक्रिया।

अधिवक्ता नीरज के माध्यम से दायर रॉय की याचिका में कहा गया है कि मतदान “शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया था” और “महापौर के पास चुनावों को वापस बुलाने का कोई अवसर नहीं था”।

उच्च न्यायालय ने दो याचिकाओं पर आरओ, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और एमसीडी को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया वर्तमान मामले में फिर से चुनाव कराने का निर्णय नियमों का उल्लंघन था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि नियमन मानदंड प्रतिबिंबित नहीं करते हैं कि महापौर के पास पहले के चुनाव को अमान्य घोषित करने और 24 फरवरी को हुए पिछले मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव कराने का अधिकार है।

इसने कहा था कि प्रथम दृष्टया मेयर की कार्रवाई लागू नियमों का उल्लंघन है।

महापौर के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके पास पहले के मतदान को अमान्य घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सदस्यों के अनियंत्रित व्यवहार के कारण प्रक्रिया खराब हो गई थी। वकील ने यह भी आरोप लगाया था कि मेयर को सदस्य सचिव और तकनीकी विशेषज्ञों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला।

4. ललित मोदी ने मांगी बिना शर्त माफी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी अवमानना की कार्यवाही*

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही सोमवार को बंद कर दी। कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न्यायपालिका के  विरुद्ध की गई टिप्पणी को लेकर बिना शर्त माफी मांगने पर ललित मोदी के खिलाफ ही कार्यवाही को बंद कर दिया।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने मोदी से दायर हलफनामे का संज्ञान लिया। इस हलफनामे में मोदी ने कहा है कि भविष्य में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी भी तरह से ‘‘अदालत या भारतीय न्यायपालिका की गरिमा’’ के विरुद्ध हो। जिसके बाद पीठ ने कहा कि हम बिना शर्त मांगी गई माफी को स्वीकार करते हैं। हम ललित मोदी को याद दिलाते हैं कि भविष्य में उनकी ओर से किए गए ऐसे हर प्रयास को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा जो भारतीय न्यायपालिका और अदालतों की छवि को खराब करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना शर्त मांगी माफी को खुले दिन से स्वीकार करते हैं क्योंकि अदालत माफ करने में हमेशा विश्वास करती है। खासकर तब, जब माफी बिना शर्त और सच्चे दिल से मांगी गई हो। इसके अलावा कहा कि माफी स्वीकार करते हुए हम वर्तमान कार्यवाही को बंद करते है। पीठ ने कहा कि सभी का सम्मान करना चाहिए यही हमारी एकमात्र चिंता है।

इससे पहले 13 अप्रैल को न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए ललित मोदी  को फटकार लगाई थी। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया मंचों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि ललित मोदी कानून और संस्थान से और इस तरह का आचरण अगर दोबारा हुआ तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में कहा जाए कि भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हो।

Shalu Rajput

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