प्रवीण वालिया, करनाल, 15 मार्च,
अधीक्षक अभियन्ता परिचालन परिमण्डल जे. एस. नारा. ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजल वितरण निगम ने बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया हैै। सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा जिन बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटे हुए हैं, वे भी इस योजना को अपना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत, यदि व्यक्तिगत घरेलू शहरी एवं ग्रामीण, कृषि, सरकारी, नगरपालिका और ग्राम पंचायत बिजली उपभोक्ता यदि अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त या अगले तीन बिलों में जमा कराते हैं तथा अगले 6 बिजली बिल लगातार भरते हैं तो उनका बकाया बिजली बिल का सरचार्ज किश्तों में माफ कर दिया जाएगा।
मूल राशि पर 5 प्रतिशत की दर से छूट
यदि उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त जमा कराता है तो उसे उसके बकाया बिजली बिल की मूल राशि पर 5 प्रतिशत की दर से छूट भी दी जाएगी । उन्होंने बताया कि जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बारे परिवाद न्यायालय में चल रहा है, वे इस योजना के पात्र नहीं है। यदि ऐसे बिजली उपभोक्ता न्यायालय से अपना परिवाद वापिस ले लेते हैं तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने सभी बिजली उपभोक्ताओं का आहवान किया कि वे इस बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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