Sukanya Samriddhi Yojana Benefirts, आज समाज, नई दिल्ली: घर में बेटी के जन्म पर अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान को बढ़ावा देने के मकसद से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं ऐसी हैं जिनका आम लोगों को भी बड़े स्तर पर फायदा मिल रहा है। इसी तरह लाडो यानी बिटिया का कल सुधारने के लिए केंद्र ने सबसे शानदार स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना चलाई है। इस योजना का आप तमाम शर्तों के साथ लाभ उठा सकते हैं।
- 21 की उम्र तक लॉकइन रखने पड़ते हैं पैसे
पढ़ाई के साथ ही बेटियों की शादी करवाना भी मकसद
इस योजना का मकसद बेटियों की पढ़ाई के साथ ही उनका शादी करवाना भी है, जिसका आराम से आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपने योजना का फायदा अब तक नहीं लिया तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जुलाई से सितंबर के बीच छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों के बारे में जानकारी मुहैया करा रही है।
स्कीम में निवेश करने पर हर माह मिलता है 8.2 प्रतिशत ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कैसे और कितनी मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, ये तो सब जानते ही होंगे। इसलिए यह आॅफर बिल्कुल हाथ से ना जाने दें। इस स्कीम में निवेश करने पर हर महीने 8.2 प्रतिशत ब्याज का आॅफर मिल रहा है। अगर आप आॅफर लेने से चूक गए तो पछताओगे। स्कीम में बेटी को हर साल के आधार पर 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.50 लाख रुपए तक का निवेश करने की जरूरत होगी।
आराम से मिल जाता है कंपाउंडिंग ब्याज दर का फायदा
स्कीसे जुड़े खाताधारकों को जमा राशि पर कंपाउंडिंग ब्याज दर का फायदा आराम से मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची के 15 साल के होने तक निवेश करने की जरूरत होती है। 21 साल की आयु तक पैसे लॉकइन रखने पड़ते हैं। स्कीम के तहत निवेश में शर्त यह होगी कि अगर बेटी के नाम आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 15 साल की उम्र के पास तक खाते में कुल जमा की गई राशि 15 लाख रुपए निर्धारित होगी। इसके साथ ही एसएसवाई कैलकुलेटर के अनुसार, बच्ची के 21 साल के होने पर उसे कुल 46,18,385 रुपए का फायदा मिल जाएगा।
टैक्स में 1.50 लाख रुपए तक की छूट
स्कीम में 15 लाख रुपए निवेश की गई राशि और 31,18.385 रुपए ब्याज के रूप में लाभ आराम से मिल जाएगा, जो किसी बढ़िया आॅफर से कम नहीं है। निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। मैच्योरिटी पर खाताधारकों को मिलने वाली राशि भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। स्कीम को केंद्र सरकार ने साल 2015 में शुरू करने का काम किया गया था।