नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के मार्गदर्शन में स्टूडेंट्स लीगल लिटरेसी मिशन के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ में लीगल सेल एवं महिला अध्ययन व विकास प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को कानूनी पहलूओं से अवगत करवाया
शिविर में स्थानीय बार कौंसिल से एडवोकेट रेखा यादव एवं एडवोकेट पूनम यादव ने मानवाधिकार, मौलिक कर्तव्य, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, निराश्रित महिलाओं और बच्चों का अधिकार, नशे की लत, कन्या भ्रुण हत्या, स्वच्छता और सामान्य जागरूकता, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, दहेज निषेध, यौन उत्पीड़न, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, रैगिंग, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों बारे विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को कानूनी पहलूओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई का अधिकार है।
कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर एम.आर. लाम्बा ने किया तथा कहा कि इस शिविर का मूल उद्देश्य समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए वर्ग को न्याय प्राप्त हो और वह न्याय से वंचित न रह जाय। जिसके लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रत्येक वर्ग को उनके अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। ताकि व्यक्ति सुदृढ़ हो ताकि समाज प्रगतिवादी हो और देश उन्नतिशील हो सके।
राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
इस अवसर पर महाविद्यालय के लीगल सेल के प्रभारी डॉ. अशोक कुमार ने कैंप के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों तक विधिक सहायता की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।
महिला अध्ययन व विकास प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. पविता यादव ने सम्बोधित करते हुए बताया कि आज के समय में महिलाओं को कानूनी साक्षरता का ज्ञान होना उनके व उनके परिवार के विकास के लिए आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही महिला का सशक्तिकरण संभव है। इसी उद्देश्य से महाविद्यालय की लीगल सेल एवं महिला अध्ययन व विकास प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों के लिए यह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. सोमवीर सिवाच ने किया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी का धन्यवाद किया।
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