Strict Covid Guidelines in Haryana सार्वजनिक स्थानों पर केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश

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Strict Covid Guidelines in Haryana

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:

Strict Covid Guidelines in Haryana : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा सरकार ने भी सख्त रूख अपना लिया है। और जारी की गई गाइडलाइन में कड़े नियम बनाए हैं। इसके अलावा कोविड गाइडलाइनल का पालन न करने वालों को जुमार्ने के अलावा अब संस्थागत जुमार्ना भी लगेगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की बड़ी दुकान, सिनेमा हॉल, माल, होटल या अन्य स्थान पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना नहीं होती तो उस संस्थान पर पांच हजार रुपए जुमार्ना लगाया जाएगा। वहीं सभी सार्वजनिक स्थानों पर केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।

सार्वजनिक स्थलों पर चेक किए जा रहे सर्टिफिकेट (Strict Covid Guidelines in Haryana)

Haryana Covid Guidelines

बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क की तर्ज पर जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया होगा, उन्हें भी 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत अब सभी सार्वजनिक जगहों के प्रवेश द्वार पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाकर ही अंदर जाने दिया जाएगा।

यह जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी कि वह केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही अंदर जाने दे। नागरिकों को टीकाकरण सर्टिफिकेट अपने मोबाइल या प्रिंटआउट की कॉपी मौका स्थल पर दिखाना होगी। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने या कोविड-19 उचित व्यवहार का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है।

जुर्माना न देने और बड़ा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई (Strict Covid Guidelines in Haryana)

सरकार का साफ कहना है कि जुर्माने का भुगतान न करने तथा बड़ा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

ऐसे में सभी स्थानों पर नियमों की पालना सुनिश्चित करना संबंधित संस्थान के मालिक की होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच बंद रहेंगे।

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