Haryana News: हरियाणा में दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य

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Haryana News: हरियाणा में दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य
Haryana News: हरियाणा में दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य

स्वयं के उपयोग की स्थिति में तीन मंजिल तक के भवनों में स्टिल्ट पार्किंग से रहेगी छूट
Haryana News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शहरों में भवनों के निर्माण को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब हरियाणा के सभी शहरों में दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। शहरों में वाहन पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है।

विभाग की ओर से सरकार बिल्डिंग कोड-2017 में भी बदलाव करेगी। हालांकि, स्वयं के उपयोग की स्थिति में तीन मंजिल तक के भवनों में स्टिल्ट पार्किंग से छूट रहेगी। चार मंजिल वाले सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। इसमें चाहे अलग-अलग फ्लैट बेचे जाएं या पूरी बिल्डिंग का मालिकाना हक एक ही व्यक्ति के पास हो।

एनसीआर एरिया में रजिस्ट्रेशन जरूरी

नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो। नई व्यवस्था के अनुसार, केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट निर्माण या तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

एक फरवरी तक लोगों से मांगे आपत्तियां व सुझाव

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से इसके लिए लोगों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव या आपत्तियां आएंगी उसके बाद उन पर अमल कर सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

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