Statement of Municipal Commissioner and Executive Officer
प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
नगर निगम के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स मालिक 31 मार्च तक ब्याज पर सौ फीसदी छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते है। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। प्रॉपर्टी धारक 31 मार्च तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
31 मार्च के बाद नगर निगम टैक्स जमा न करवाने वाले प्रॉपर्टी धारकों की प्रॉपर्टी सील करेगा और उनसे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा व कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए और सीलिंग की कार्रवाई से बचे।
Statement of Municipal Commissioner and Executive Officer
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र के 178795 प्रॉपर्टी हैं। जिनमें से बहुत से प्रॉपर्टी धारकों ने कई सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
बकायेदारों पर प्रॉपर्टी टैक्स के करोड़ों रुपये बकाया है। जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस बार हमने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में रिकॉर्ड बनाया। साल 2020-21 में जहां 11 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स निगम के पास आया था। वहीं, इस बार करीब 16 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स आ चुका है। 31 मार्च तक इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। ब्याज माफी के सरकार के फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को लाभ होगा।
जो प्रॉपर्टी धारक ब्याज समेत टैक्स जमा करवाने में असमर्थ थे, वह इस योजना का लाभ उठाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते है। 31 मार्च के बाद किसी भी प्रॉपर्टी धारक पर रियायत नहीं दी जाएगी और ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। जिन प्रॉपर्टी धारकों पर एक लाख से अधिक बकाया है, उनकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी। निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने शहरवासियों को आह्वान किया है कि वे सरकार की योजना का लाभ उठाकर बिना ब्याज दिए अपना टैक्स जमा करवाएं और निगम की सीलिंग कार्रवाई से बचे।
ऑनलाइन भी जमा करवा सकते है प्रॉपर्टी धारक अपना टैक्स Statement of Municipal Commissioner and Executive Officer
कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार भुक्कल व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक नगर निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमसीवाईएनआर डॉट कॉम पर जाकर भी अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी धारक नगर निगम की वेबसाइट पर जाए। फिर बाई तरफ होम के नीचे प्रॉपर्टी टैक्स पर जाए। पे प्रॉपर्टी टैक्स नाऊ पर क्लिक करें।
अपनी प्रॉपर्टी आईडी डाले। आईडी डालने के बाद गेट प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर व प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें। क्लिक करते ही आपकी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स का ब्यौरा आ जाएगा। इसके बाद प्रोसिड द पेमेंट पर क्लिक करके एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेज एप्प, यूपीआई जैसे ऑनलाइन पैमेंट माध्यमों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते है।
Statement of Municipal Commissioner and Executive Officer
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