Statement of Kanwarpal During Budget Session 90 क्रैशरों में से 61 स्टोन क्रेशर पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पाए गए : शिक्षा मंत्री कंवरपाल

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Kanwarpal Gurjar Statement on PM Announcement
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Statement of Kanwarpal During Budget Session

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बजट सत्र के दौरान सदन को अवगत करवाया कि महेन्द्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 90 स्टोन क्रेशर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) की सहमति से स्थापित है।
यह जानकारी कंवरपाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए दी।

Statement of Kanwarpal During Budget Session

उन्होने बताया कि 90 क्रैशरों में से 61 स्टोन क्रेशर पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पाए गए है तथा 25 स्टोन क्रेशरों साइटिंग मापदण्डों तथा उत्सर्जन के पर्यावरणीय मानकों की पालना न करते हुए पाए गए है। चार इकाइयों के संचालन की सहमति समाप्त हो गई है तथा इकाइयों अपने आप बन्द हो गई है।

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कंवरपाल ने बताया कि पर्यावरण मानकों का पालन न करने वाले स्टोन क्रेशरों के विरूद्ध हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही की गई है। उन्होने बताया कि 22 ईकाईयां स्टोन क्रेशरों के साईटिंग मापदण्डों के मानकों को पूरा नहीं करती है और 13 ईकाईयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है।

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इन 13 ईकाईयों में से 6 ईकाईयों ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है, 2 ईकाईयों ने माननीय अपील प्राधिकरण से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है तथा 5 ईकाईयाँ बन्द पड़ी है। उन्होने बताया कि 2 ईकाईयों नें चलाने की सहमति के प्रतिसंहरण से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है। इसी प्रकार 4 ईकाईयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है तथा उन्हे बंद भी किया गया है।

उन्होने बताया कि 3 ईकाईयों की चलाने की सहमति पहले ही समाप्त हो गई है तथा ईकाई अपने स्तर पर बन्द पड़ी है। 3 ईकाई जो हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 11-05-2016 की अनुसूचि-2 में अधिसूचित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करती पाई गई थी, बोर्ड द्वारा बन्द कर दी गई थी।

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कंवरपाल ने बताया कि एच.एस.पी.सी.बी. प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों सहित स्टोन क्रेशरों के प्रदूषण नियंत्रण करने वाले यंत्रों की जांच नियमित रूप से अपने अधिदेश और नीतियों के तहत करता रहता है। अनिवार्य नियमित निरीक्षण के अलावा एच.एस.पी.सी.बी. को जब भी कभी विनिर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती है अथवा निरीक्षण के लिए माननीय न्यायालय/राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की निर्देशों की प्राप्ति होती है तो वह मामलों में विशेष निरीक्षण भी करता है।

बोर्ड केवल उन्हीं इकाइयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरणीय मानको की पालना करती है और उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही करता है जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंद करना और मुकदमा चलाना शामिल है।

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