Statement of Deputy Speaker Ranbir Gangwa गरीबों का आशियाना ना उजड़े, इसलिए अब 10 से 20 प्रतिशत तक बनी हुई कॉलोनी भी अधिकृत हो सकेंगी : डिप्टी स्पीकर

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Statement of Deputy Speaker Ranbir Gangwa

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आज समाज डिजिटल, हिसार
हरियाणा विधान सभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समुचित व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता है। हल्के के विभिन्न गांवों में जलघर निर्माण और नई पेयजल लाइन का कार्य प्रगति पर है। पुरानी पेयजल लाइने बदली जा रही है। इसके बाद गांवों में पेयजल की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई जल मुहैया करवाने की दिशा में नहर, फीडर तथा अन्य जल आपूर्ति चैनल की रिमॉडलिंग की जा रही है, ताकि टेल के खेतों में भी सिंचाई जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके।

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वे बुधवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 26 व 27 मार्च को मुख्यमंत्री हिसार के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसी कड़ी में वे 27 मार्च को मंगाली गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर हल्के की प्रमुख मांगों को उनके समक्ष रखा जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न पदों के लिए की गई सरकारी भर्तियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें कोटे के अनुसार भरी जा रही हैं। जबकि पहले की सरकारों में योग्य उम्मदीदवार ना होने की बात कहते हुए इन सीटों को खाली छोड़ दिया जाता था।

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विधानसभा के बजट सत्र के संबंध में जानकारी देेते हुए उन्होंने कहा कि इस बार करीब 12 बैठकें बुलाई गई हैं और सदन में 50 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 15 अहम विधेयक पारित हुए। राज्य का इस बार का बजट अंत्योदय को समर्पित है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डिप्टी स्पीकर ने बताया कि विधानसभा में पारित हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 से जबरन या किसी गलत इरादे से धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर किसानों के उपयोग का वाहन है इसलिए एनसीआर में आने वाले प्रदेश के जिलों के लोगों को 10 वर्ष पुराने डीजल ट्रैक्टरों पर वर्ष 2025 तक राहत प्रदान करने के लिए विधानसभा में हरियाणा विधि संशोधन विधेयक , 2022 पारित किया गया है।

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इसी प्रकार से हरियाणा यांत्रिक यान संशोधन विधेयक के तहत अब जो व्यक्ति टोल टैक्स संग्रहण करता है। वह सभी सड़क अवसंरचनाओं का अच्छा रख – रखाव करेगा। जेलों में जो कैदी बंद है उनकी पैरोल के लिए पहले कोई तय नियम नहीं थे इसलिए हमने पैरोल के लिए नियम तय किये गए हैं और हरियाणा विधि संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया है। हरियाणा में अभी तक मानव अंग प्रत्यारोपण की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अब पीजीआईएमएस रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी। मानव अंग प्रतिरोपण ( हरियाणा विधिमान्यकरण ) विधेयक , 2022 से यह सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी।

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डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पहले शहरों में 50 प्रतिशत तक बनी हुई कॉलोनी ही अधिकृत होती थी लेकिन अब यह शर्त हटा दी है। अब 10 से 20 प्रतिशत तक बनी हुई कॉलोनी भी अधिकृत हो सकेंगी। इस तरह की कॉलोनी यदि खाली पड़ी है तो उसके डेवलेपमेंट चार्ज बिल्डर को देना होगा। जहां पर मकान बने हुए हैं उन्हें कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत चार्ज देना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से 2021 तक के बीच 7-ए की आड़ में एनओसी के बिना गलत तरीके से की गई रजिस्ट्रियों की जांच सरकार करवा चुकी है।

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अब 2010 से 2016 के बीच हुई इस तरह की रजिस्ट्रियों की जांच करवाई जाएगी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि खिलाड़ी कोटे के तहत पदक लाने वाले खिलाडयि़ों को ए,बी,सी और डी श्रेणी की नौकरी पहले की तरह मिलती रहेगी। फसल खरीद के मद्घेनजर हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए इस बार 410 मंडियों में गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है। एक अप्रैल से प्रदेशभर में गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है। हिसार में 29 खरीद मंडी होंगी।

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