अवैध शराब में संलिप्त लोगों की संपत्ति होगी सील : सीएम
Himachal News (आज समाज), शिमला। देवभूमि के नाम से जाने जाते हिमाचल प्रदेश में भी अब अपराध बढ़ना शुरू हो गया है। अपराध के साथ-साथ नशा भी तेजी से पैर पसार रहा है। हर रोज पुलिस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध नशा बरामद किया जा रहा है। जिससे इस शांतमयी प्रदेश की छवि को देश विदेश में आघात पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने अवैध नशे से जुड़े तमाम लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है।
मानसून सत्र में प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में किया संशोधन
इसका खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खुद कहा है कि अवैध और नकली शराब के मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवैध धंधे में लगे लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है।
नाबालिगों को खराब बेचना गंभीर अपराध
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब नाबालिगों को शराब बेचना और शराब बेचने के लिए उनका इस्तेमाल करना बहुत गंभीर मसला है। इसके समाधान के लिए नए कानून में अब अपराधियों को दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। अपराधियों को छह माह जेल की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इन कानूनों को सख्ती से लागू करेगी ताकि प्रदेश को अपराध व नशा मुक्त किया जा सके। सीएम ने कहा कि प्रदेश की छवि को ठेस पहुंचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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