पहली बार एक हजार और तीसरी बार 5 हजार देना होगा, उप परिवहन नियंत्रक ने जारी की नई हिदायतें
सिरसा:
रोडवेज विभाग ने चालक-परिचालकों के साथ-साथ अब महाप्रबंधकों और बस स्टैंड प्रभारियों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके तहत रोडवेज विभाग के उप परिवहन नियंत्रक की ओर से कुछ दिन पहले राज्य के सभी रोडवेज डिपो में नई हिदायतों की प्रति जारी की गई है। इसके तहत कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए पहले से कठोर हिदायतें लागू की गई हैं। इसके अंतर्गत यदि फ्लाइंग टीम को कोई बस अपने निर्धारित समय से पहले मिलती है और संबंधित संस्थान प्रबंधक व बस स्टैंड प्रभारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो संस्थान प्रबंधक व स्टैंड इंचार्ज पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार दो हजार उसके बाद पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं विभागीय आदेशों के मुताबिक यदि समय से पूर्व बस को बस स्टैंड में लाने पर चालक व परिचालक पर जुर्माना किया जाएगा। इसमें तीन प्रकार की कैटेगरी रखी गई हैं। जिसमें इन टाइम से एक घंटा पहले आने पर एक हजार रुपये, दो घंटे पहले आने पर दो हजार रुपये, इससे भी पहले आने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल कई बार रोडवेज कर्मी जल्दी के चक्कर में बस को निर्धारित समय से पहले बस को अड्डे में ले आते हैं। विभाग का मानना है इस तरह पहले बस आने से विभाग को नुकसान हो रहा है।
पहली सीट पर नहीं बैठेगा परिचालक
नई हिदायतों के मुताबिक यात्रा के दौरान यदि परिचालक प्रथम सीट पर बैठा मिला तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जब प्रथम सीट विभाग के स्टाफ की है। जबकि कंडक्टर के लिए बस में निर्धारित पीछे की सीट की हुई है। लेकिन अभी भी बहुत से कंडक्टर यात्रा के दौरान प्रथम सीट पर बैठकर ही बैठते हैं।
चालक-परिचालक को बताए जा रहे हैं नियम
सिरसा रोडवेज डिपो अधिकारियों का कहना है कि विभाग की नई हिदायतों की प्रति मिल चुकी है। जिन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इन हिदायतों के बारे में चालक व परिचालकों को अवगत करवाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को समय से बस मिले इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है तथा जहां भी हमें जरूरत लगे वहां बस लगाई जाती है।
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