Sponsorship Scheme के तहत हरियाणा सरकार दे रही 4 हजार रुपए प्रति बच्चा आर्थिक सहायता : उपायुक्त मोनिका गुप्ता

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नागरिकों की शिकायतें सुनती डीसी मोनिका गुप्ता।
नागरिकों की शिकायतें सुनती डीसी मोनिका गुप्ता।
  • महेंद्रगढ़ में लगे कैंप कार्यालय में आई वृद्धा के पोते का आवेदन करवाने को अधिकारियों को दिए निर्देश

Aaj Samaj (आज समाज), Sponsorship Scheme, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा सरकार स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत एकल अभिभावक के बच्चे व अनाथ एवं गम्भीर बिमारी से पीड़ित अभिभावकों के स्कूल में जाने वाले बच्चों को 4 हजार रुपए प्रति बच्चा दो बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए पात्र नागरिक जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के शास्त्री नगर महेंद्रगढ़ रोड़ नारनौल में स्थित कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

डीसी के समक्ष कुल 59 शिकायतें रखी गई

उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने आज महेंद्रगढ़ में आयोजित कैंप कार्यालय में बचीनी की वृद्धा लक्ष्मी देवी के पोते के लिए स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टरकेयर स्कीम के लिए अधिकारियों को आवेदन करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर 59 शिकायतें आई जिनको जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान अवैध कब्जे, जोहड़ में पानी, बिजली तथा परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतें आई।

शिकायतें सुनने के दौरान बचीनी की वृद्धा लक्ष्मी देवी अपने पोते को साथ लेकर पहुंची थी। डीसी ने बच्चे को मिलने वाली पेंशन के संबंध में पूछा तो वृद्धा ने बताया कि उनके पोते को समाज कल्याण विभाग से 1800 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं ‌ इस पर डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तुरंत इनका आवेदन स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टरकेयर स्कीम के लिए कराएं। साथ ही लाभार्थी को बताया कि इसके लिए समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली पेंशन बंद करवानी होगी‌। एक बार में एक ही पेंशन ले सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार बच्चों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टरकेयर योजना बहुत महत्वपूर्ण है।

स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टरकेयर स्कीम का फायदा लेने के लिए बच्चा स्कूल में पढ़ता हो तथा बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। बच्चा संबंधित जिला का निवासी ‌हो तथा वह अनाथ या एकल अभिभावक होना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चा किसी अन्य विभाग से आर्थिक सहायता ले रहा है तो इस योजना का पात्र नहीं होगा। आवेदक के परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 72000 व शहरी क्षेत्र में 96000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चा जिसके पास रह रहा है, वो सरकारी नौकरी व सरकारी पेंशन नहीं ले रहा हो।

इस स्कीम के तहत 3 वर्ष के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसी विशेष परिस्थिति में ही इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।

इस मौके पर डीएमसी महावीर प्रसाद, एसडीएम संजीव कुमार, एसईपीओ प्रवीन कुमार, एसडीओ पब्लिक हेल्थ जीयाराम, कल्याण विभाग से एआरओ धर्मेंद्र, क्रिड विभाग से रवि व अनिता सैनी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से बीरमा देवी, जिला समाज कल्याण विभाग से प्रदीप कुमार, अल्प बचत विभाग से विजेंद्र सिंह, डीसी रीडर सुनील जांगड़ा, लिपिक प्रदीप, पीडब्ल्यूडी विभाग से आशीष के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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