नियमों का उल्लघंन करने वालों पर होगी कार्रवाई
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों की स्पीड निर्धारित कर दी है। निर्धारित स्पीड से उपर बस चलाने वाले ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के मुताबिक अब रोडवेज चालक नेशनल हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही बस चला सकेंगे। जबकि अन्य मार्गों पर भी बसें निर्धारित गति सीमा के दायरे में ही चलेंगी। परिवहन विभाग के निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी डिपो महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए है।
रोडवेज की बसों की स्पीड को लेकर सीएम विंडो पर आई थी शिकायत
बता दें कि सीएम विंडो पर एक व्यक्ति की ओर से रोडवेज बसों के ओवरस्पीड को लेकर एक शिकायत दी थी। इसके बाद निदेशालय ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे सरकारी और किलोमीटर स्कीम की बसों को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाने के लिए कदम उठाएं। इसके अलावा ठंड बढ़ने के साथ-साथ अब कोहरा छाने लगा है। जिस कारण सुबह और शाम दृश्यता कम हो रही थी तथा हादसा होने की आशंका को देखते हुए परिवहन विभाग की स्पीड निर्धारित करने का निर्णय लिया।
किसी शहर या गांव में 10 या उससे अधिक दिनों तक रात्रि ठहराव नहीं कर पाएंगे चालक-परिचालक
अब से रोडवेज के चालक व परिचालक एक महीने में किसी शहर या गांव में 10 या उससे अधिक दिनों तक रात्रि ठहराव नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है, तो इसके लिए महाप्रबंधकों को निदेशालय और एसीएस से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। महीने में 10 दिनों तक रात्रि ठहराव के बिल महाप्रबंधक के स्तर पर पास किए जा सकेंगे, लेकिन इसके बाद के बिलों को मुख्यालय से पास करवाना होगा।
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