आज समाज डिजिटल, लुधियाना:
Punjab Assembly पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को 15वीं पंजाब विधानसभा के 16वें विशेष सत्र को 8 नवंबर, 2021 को बुलाने को मंजूरी दे दी, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से 50 किमी तक बढ़ाने की केंद्र की अधिसूचना का विरोध किया गया था।
गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को चंडीगढ़ में हुई सर्वदलीय बैठक में बनी आम सहमति से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया।
विधानसभा के विशेष सत्र का फैसला बुधवार सुबह सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य में ईज आॅफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 में संशोधनों को मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा विस्तार के दायरे में शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया।
उक्त अधिनियम में संशोधन राज्य में विस्तार और संचालन के लिए मौजूदा एमएसएमई के लिए स्व-घोषणा, छूट, त्वरित अनुमोदन और निरीक्षण के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। विस्तार करने वाले सभी मौजूदा उद्यम अधिनियम के तहत कवर की गई 7 सेवाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जो कि फोकल पॉइंट में मौजूदा इकाइयों को 5 कार्य दिवसों के भीतर और फोकल पॉइंट के बाहर मौजूदा इकाइयों को 20 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा।
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