इशिका ठाकुर,करनाल :
मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सुश्री जसबीर कौर द्वारा जिला कारागार करनाल में स्पेशल जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 8 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसों का चयन किया गया और उसमें से 5 केसों को जुर्म कबूलने के बाद अंडरगोन किया गया। सीजेएम ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
स्पेशल लोक अदालत का हुआ आयोजन
उन्होंने कैदियों से कहा कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह अधीक्षक जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकता है। अथॉरिटी के द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय 3 लाख रुपये से कम है, ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है।
इस अवसर पर जेल लोक अदालत में अधीक्षक जिला जेल कारागार अमित भादू, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुश्री शैलाक्षी भारद्वाज मौजूद रही। सुपरिटेंडेंट अमित भादू ने सीजेएम को आश्वस्त किया कि हम सप्ताह में एक बार सभी कैदियों से पूछते रहते हैं कि किसी के पास कोई वकील उसके केस की पैरवी करने के लिए ना हो तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल के द्वारा उसे निशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सुश्री जसबीर के द्वारा महिला वार्ड और एक मेल वार्ड का दौरा किया गया जिसमें उन सभी को कैदियों के अधिकारों के बारे में बुकलेट देकर जानकारी को साझा किया गया इसके बाद फील्ड टीम से मुलाकात कर चल रहे कैंपेन के बारे में जानकारी ली।
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