- 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगा 20 संस्थानों को नोटिस
- कुल 2 लाख रुपए का लगाया फाइन: निगमायुक्त अजय सिंह
- कहा- जुर्माना अदा नहीं करने पर की जाएगी प्राथमिकी दर्ज
प्रवीण वालिया, करनाल:
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर के आदेशानुसार शहर के भिन्न-भिन्न मार्गों पर वाहन चालकों का ध्यान भटकाते और शहर की सुंदरता को खराब करते अनाधिकृत रूप से लगाए विज्ञापन बोर्डों को उतारने व उल्लंघन करने वाले संस्थानों को नोटिस देने का, नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है।
अब तक लगाया 2 लाख जुर्माना
इसके चलते हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 तथा हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 का उल्लंघन करने पर 20 संस्थान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या एजेंसी को अनाधिकृत रूप से निगम एरिया में होर्डिंग, फ्लैक्स बोर्ड या बैनर इत्यादि लगाने की सख्त मनाही है और मनाही के बावजूद बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ निगम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को की गई कार्रवाई के दौरान कुल 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना भरने का 7 दिन का समय
निगमायुक्त ने बताया कि संबंधित संस्थान मालिकों को जुर्माना राशि भरने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई इस समयावधि में जुमार्ना राशि नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं कराता, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन बोर्डों को उतारने को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो अभियान को पूरा करने में लगे हैं। आयुक्त ने शहर के व्यवसायीयों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर विज्ञापन बोर्ड ना लगाएं, ऐसा करना सरकारी नियमो का उल्लंघन है। इससे सार्वजनिक सम्पत्ति कुरूप होने के साथ-साथ शहर की सुंदरता भी खराब होती है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत बोर्ड न लगाने को लेकर निगम द्वारा बार-बार चेताया जाता रहा है, परंतु जो लोग नहीं मानते, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।
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