नई दिल्ली। भाजपा सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी सहित अन्य केखिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2002 में सरकार द्वारा संचालित होटल मे भष्टाचार के मामले मेंअरुण शौरी, पूर्व विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने इसी के साथ आदेश जारी किया कि उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया। इस होटल को बाजार के दाम से बहुत ही कम दाम में बेचने पर यह आदेश अदालत की ओर से दिया गया। 250 करोड़ का होटल 7.50 करोड़ में बेचने का आरोप है। इस होटल को पहले भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाता था, मगर 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया, जो अब ललित ग्रुप आॅफ होटल्स चलाता है। होटल की बिक्री से सरकार को 244 करोड़ रुपयेका नुकसान हुआ था। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया था कि विनिवेश प्रक्रिया में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन मंत्री अरुण शौरी और तत्कालीन सचिव प्रदीप बैजल अपने पदोंका दुरूपयोग करते प्रतीत हो रहे हैं और सौदे में सरकार को दो सौ करोड़से उपर का नुकसान होता भी दिख रहा है।