रामपुर। यूपी में रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद आजम खां की मुश्किलेंकम होती नहीं दिख रहींहैं। अब उनकी यूनिवर्सिटी की लगभ्ग 70 हेक् टेयर भूमि शासनादेश के उल्लंघन की जद में आ गईहैं। जौहर ट्रस्ट द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गईइस जीमन पर एडीएम (प्रशासन) जगदंबा प्रसाद गुप्ता की कोर्ट ने यह जमीन राज्य सरकार में निहित करने का फैसला सुनाया है। साथ ही एसडीएम सदर को जमीन पर कब्जा लेकर इसे इंद्राज कराने का आदेश दिया है। बता दें कि अब तक जौहर ट्रस्ट के नाम पर 75.0563 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी। इस जमीन की खरीद 2005 से लेकर अब तक हुई थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार की कैबिनेट के फैसले में जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने वाली जमीन पर स्टांप शुल्क से छूट दी गई थी। ट्रस्ट के नाम पर जो 70.005 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई उसके लिए स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें शर्त थी कि ट्रस्ट की ओर से लोकहित से जुड़े कार्य कराने होंगे। अल्पसंख्यक, गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी होगी। करीब साल भर पहले डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट की इस जमीन की जांच की, जिसमें पाया गया कि जौहर ट्रस्ट ने जौहर विवि के लिए खरीदी 70.005 हेक्टेयर जमीन में शासन की शर्तों का उल्लंघन किया है।