Aaj Samaj (आज समाज), SP leader Azam Khan, लखनऊ: 2019 के हेटस्पीच मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने अदालत में बताया कि आजम को तीन धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में 2-2 साल की जबकि एक धारा में एक महीने की सजा सुनाई गई है। आजम ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
भाजपाइयों ने इसको लकर जमकर हंगामा किया था। एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने इसके बाद आचार संहिता के लागू होने के बावजूद आजम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में थाना शहजाद नगर में मामला दर्ज करवाया था। तीन धाराओं में आजम खान पर केस दर्ज किया गया था। इससे पहले 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे मामले में आजम को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए अदालत ने आजम को बरी कर दिया था।
इसी केस में एमपी/एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से उन्हें तीन साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना विधायक चुने गए थे। इससे पहले 14 साल पुराने मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन ररढ प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी।
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