VLDA नियमों में किया गया कुछ बदलाव , किसी भी संकाय से 2वीं पास छात्र अब कर पाएंगे डिप्लोमा

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VLDA नियमों में किया गया कुछ बदलाव
VLDA नियमों में किया गया कुछ बदलाव

Veterinary and Livestock Development, चंडीगढ़: हरियाणा में VLDA यानि पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक डिप्लोमा करने के लिए अब नियम बदल चुके हैं. VLDA के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अब किसी भी संकाय में 12वीं पास छात्र वीएलडीए के लिए आवेदन और डिप्लोमा कर सकेंगे. इससे पहले केवल बारहवीं कक्षा मेडिकल से पास आउट छात्र ही इस कोर्स को कर सकते थे.

नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा नियम

बदले गए नियमों के अनुसार, अब आर्ट कॉमर्स और नॉन मेडिकल संकाय से पास विद्यार्थी भी डिप्लोमा कर पाएंगे. पशुपालन एवं डायरिंग विभाग हरियाणा द्वारा इसे लेकर ऑफिशियल पत्र भी जारी कर दिया गया है. नए शैक्षणिक सत्र 2024- 25 में यह नियम लागू होंगे.

2018 में भी हुआ था विवाद

वर्ष 2018 में भी वीएलडीए करने के नियमों में बदलाव के लिए हिसार लुवास यूनिवर्सिटी में धरना दिया गया था. इसी प्रकार अब बदली गई योग्यता 6 वर्ष पूर्व बदली जानी थी, जिसके लिए विरोध होने पर इस नियम पर रोक लगा दी गई थी जो अब लागू कर दिया गया है.

पूरे हरियाणा में 17 कॉलेज

वीएलडीए डिप्लोमा के लिए पूरे हरियाणा में 17 कॉलेज है. लुवास विश्वविद्यालय के अनुसार, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर, पंचकूला, जींद और पलवल में कुल 17 वेटरनरी कॉलेज है जहां से VLDA डिप्लोमा किया जा सकता है.