Smuggler who Supplied Narcotic Capsules Gets 10 years Imprisonment
आज समाज डिजिटल,सिरसा:
Smuggler who Supplied Narcotic Capsules Gets 10 years Imprisonment: नशीली दवा की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस ने बरामद किए थे 600 कैप्सूल, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
इस मामले में थाना बड़ागुढा पुलिस ने फरवरी 2019 को एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार 8 फरवरी 2019 को बड़ागुढा थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी, इसी दौरान गांव पंजुआना के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 600 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पूछताछ में युवक की पहचान गांव शाहपुर बेगू निवासी धर्मेंद्र के रूप में हुई।
करीब 3 साल न्यायालय में चली सुनवाई
पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 3 साल तक न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चली, मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी। कोर्ट के फैसले से पहले धर्मेंद्र ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। उसने कोर्ट को बताया कि उसके दो बच्चे हैं और उनका पालन पोषण करने वाला उसके अलावा कोई नहीं है।
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