SMAM and NFSM Scheme के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 दिसम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन

0
259

Aaj Samaj (आज समाज), SMAM and NFSM Scheme, पानीपत : उपायुक्त विरेन्द्र दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान राशि के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए 29 तरह के कृषि यंत्र जैसे बैटरी/इलेक्ट्रिक/सौर संचालित पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बार, स्व-चालित उच्च क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर, लोडर/भूसा कटर के साथ उच्च क्षमता वाला चारा काटने वाला यंत्र, ट्रैक्टर चालित सिलेज पैकिंग मशीन/ट्रैक्टर चालित सिलेज बेलर (1400-1500 किग्रा/घंटा), बैटरी चालित उर्वरक प्रसारक, ब्रिकेट बनाने की मशीन (500-1000 किलोग्राम/घंटा क्षमता)/बायोमास पेलेटिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित उर्वरक प्रसारक, ट्रैक्टर संचालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर, एमबी प्लोऊ, सब सोइलर, मल्टी क्रॉप बेड प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लान्टर, स्वचालित चावल ट्रांसप्लांटर (4 पंक्ति), ट्रैक्टर चालित विनोइंग मशीन ग्राम क्लीनर सह ग्रेडर/विनोइंग फैन, ट्रैक्टर पर लगे रीपर कम बाइंडर, बाजरा मशीन/बाजरा मिल, मक्का थ्रेशर (ट्रैक्टर चालित)/मक्का शेलर, वायवीय प्लान्टर मशीन (ट्रैक्टर चालित), तेल निकालने वाला, मक्का डिहस्कर (ट्रैक्टर चालित)/मक्का शेलर, गन्ना थ्रेश कटर, मोबाइल/कॉटन श्रेडर (ट्रैक्टर चालित), लोडर/डोजर/बेकहो (ट्रैक्टर चालित), गाय के गोबर से ब्रिकेटिंग मशीन, गोबर निर्जलीकरण मशीन, धान मोबाइल ड्रायर, लेजर लैंड लेवल (कंप्यूटर कराई), कपास बीज ड्रिल और ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर अनुदान पर दिए जा रहे हैं। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पद पर 31 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

अनुदान पर लिया गया कृषि यंत्र पांच वर्षों तक नहीं बेच सकता

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद चयन होने के उपरांत अनुदान पर लिया गया कृषि यंत्र पांच वर्षों तक नहीं बेच सकता है। किसान आवेदन करते वक्त अपनी सभी जानकारियों ध्यानपूर्वक भरें। दस्तावेज जमा करवाते वक्त ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सभी जानकारियां मांगी जाएगी और यदि ऑनलाइन आवेदन से अलग जानकारी मिलती हैं, तो किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा व कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेवार होगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान अपनी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

 

किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता डॉ सुधीर कुमार ने बताया कि अगर किसी किसान को व्यक्तिगत आवेदन करना है तो उसने आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान (2020-21, 2021-22 से 2022-23) अनुदान न लिया हो। किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी में सफल चयन के बाद किसान को हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट (केवल लघु व सीमांत किसान), किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण की कॉपी व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक, पानीपत या सहायक कृषि अभियंता, पानीपत कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।